Shimla News: शिमला में नगर निगम का चुनाव वक्त पर हो जाएगा ऐसी कोई संभावना अभी तक दिख नहीं रही है. राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा 18 जून से पहले चुनाव कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है. डिलिमिटेशन को चुनौती की वजह से मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है. हालांकि, याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आगे उनका कहना है कि अगर फैसला कल भी आ जाता है तब भी 18 जून तक चुनाव कराना संभव नहीं है.
स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) के मुताबिक चुनाव करवाने के लिए कम से कम 60 से 65 दिन का समय चाहिए लेकिन चुनाव के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. इसमें भी अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है. इस वजह से SEC चुनाव का प्रोसेस शुरू नहीं कर पा रहा है, जबकि SEC को 17 जून तक नए पार्षदों का चयन कर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है. वहीं चुनाव कराने के लिए लगभग एक महीने का समय मतदाता सूची बनाने और तीन से चार सप्ताह का समय इलेक्शन प्रोसेस में लग जाता है.
चुनाव आयोग को अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार है. पिछले कुछ महीनों में पंचायती राज संस्थानों (PRI) में कई पद खाली हो गए हैं और इन पदों पर भी चुनाव होना है अगर अदालत के फैसले में देरी नहीं हुई तो आयोग नगर निगम और इन पदों के लिए चुनाव एक साथ कराएगा. शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान ने कहा, ऐसा पिछले 20 से 25 वर्षों में पहली बार हुआ है जब नगर निगम का चुनाव समय पर नहीं हो पा रहा है. निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शहर के विकास कार्य को लेकर सभी निर्णय एडमिनिस्ट्रेटर ले सकता है.
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