(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gurugram Lok Adalat: गुरुग्राम में 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, दोनों पक्षों की सहमति से होगा केसों का निपटारा
Gurugram National Lok Adalat: गुरुग्राम में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो लोक अदालत के जरिए निपटारा करा सकता है.
Haryana: गुरुग्राम की अदालत में लंबित पढ़ाई मुकदमों का जल्द निपटारा किया जाएगा. इसके लिए आगामी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें लोगों पर चल रहे केसों को अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करा सकते हैं.
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मार्च को जिला गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करा सकता है.
लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है. इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा.
आपसी सहमति से हल निकालने में लोक अदालत कारगर
पटवर्धन ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है. उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती. लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है. इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय और पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है. राष्ट्रीय लोक अदालतों में न तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है.
(राजेश यादव की रिपोर्ट)