Punjab News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के पुराने रोड रेज केस को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू के वकील को नोटिस का दायरा बढ़ाने वाली एप्लिकेशन का जवाब देने के लिए कहा है. इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध किया.


नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पुराने रोड रेज मामले में पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली गई थी. नवजोत सिंह सिद्धू के वकील की ओर से याचिका का जवाब तैयार के लिए वक्त मांगा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने वकील की इस बात को मानते हुए मामले की सुनवाई को 25 फरवरी तक टाल दिया था.


25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के वकील को नोटिस का दायरा बढ़ाने वाली एप्लिकेशन का जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा यह मामला अब दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है. 


सिद्धू ने दिया था साफ छवि का हवाला


इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ''मैंने सुप्रीम कोर्ट से अपने ख़िलाफ़ रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है. पुनर्विचार याचिका के जवाब में कहा है कि समीक्षा याचिका विचारणीय नहीं है और यह घटना 33 साल पहले की है.''


नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी साफ छवि का हवाला भी दिया है. सिद्धू ने कहा, ''मेरी छवि बिल्कुल साफ रही है. मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि इस मामले में कोई सजा बदलने पर विचार नहीं किया जाए.''


बता दें कि रोड रेज मामले में एक पटियाला निवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी. शीर्ष अदालत ने सिद्धू को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के कठोर आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.


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