Punjab News: पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज मामले की सुनवाई टल गई है. नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पुराने रोड रेज मामले की सुनवाई को टालने की अपील की गई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस मामले की सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी.
नवजोत सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई को 21 फरवरी तक टालने की अपील की थी.. सिद्धू की ओर से पेश हुए पी.चिदंबरम ने कहा कि ''अचानक ये केस दो फरवरी को रात को लिस्ट हुआ. अब सिद्धू ने नया वकील किया है, हमें जवाब के लिए वक्त दिया जाए.''
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 15 मई, 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करने की जानकारी सामने आई थी. जहां उसने पंजाब में 1988 के रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मात्र 1,000 रुपये के जुमार्ने पर बरी कर दिया था.
सिद्धू को कर दिया गया था बरी
रोड रेज मामले में एक पटियाला निवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी. शीर्ष अदालत ने सिद्धू को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के कठोर आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
सिद्धू पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 के तहत आरोप लगाया गया था, हालांकि उन्हें सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ दिया गया था. शीर्ष अदालत ने पाया था कि घटना 30 साल से अधिक पुरानी है और आरोपी और पीड़ित के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी. अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया.
शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था और उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि सिद्धू को मेडिकल रिकॉर्ड सहित सभी सबूतों की जांच के बाद गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था.