(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Navjot Singh Sidhu Jail: जानिए क्या है वो मामला जिसमें कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को हुई है एक साल की सजा
Navjot Singh Sidhu: कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोडरेड मामले एक साल की सजा सुनाई है. जानिए क्या था ये पूरा मामला.
Navjot Singh Sidhu Jail: पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता (Congress Leader) नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) एक बार फिर मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नवजोत सिंह को 34 साल पुराने रोडरेज (Roadrage) मामले में एक साल की सज़ा सुनाई है. बता दें कि कांग्रेस लीडर को बरी करने के खिलाफ पीड़ित परिवार ने साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. इसी पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला दिया है.
बरी कर सिद्धू पर लगाया गया था जुर्माना
वहीं साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट नवजोत सिंह सिद्धू को अनैछिक हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था. इसके साथ ही सिद्धू की तीन साल की सजा को कोर्ट ने एक हज़ार रुपए के जुर्माने में बदल दिया था.
Punjab News: शहीद जवानों के परिवार को एक करोड़ देगी पंजाब सरकार, सीएम भगवंत मान ने किए तीन बड़े एलान
जानिए क्या है ये पूरा मामला
दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 1988 में 27 दिसंबर के दिन पंजाब के पटियाला शहर की एक पार्किंग में 65 साल के गुरनाम सिंह के साथ मारपीट की थी. देखते ही देखते मारपीट इतनी बढ़ गई कि इस घटना में गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी. वहीं सिद्धू मौके से फरार हो गए थे. जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था. वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए निचली अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया था. लेकिन पीड़ित परिवार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. वहीं आज इस मामले में कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है.