Punjab News: रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बठिंडा देहाती से आम आदमी पार्टी विधायक अमित रत्न और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू सिक्योरिटी के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार (22 मई) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. दरअसल सिद्धू अपनी जान को खतरा बताते हुए सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं.
सुरक्षा बढ़ाने को लेकर सिद्धू ने दायर की थी याचिका
सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन पर खतरे की समीक्षा करने के बाद केंद्र सरकार ने ही उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी थी लेकिन रोड रेज मामले में जब उन्हें एक साल के लिए जेल जाना पड़ा तो जेल में होने के कारण उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी.
घटाकर वाई श्रेणी की कर दी गई थी सिद्धू की सुरक्षा
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्हें केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जब वह अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा पहले की तरह ही बहाल कर दी जाएगी, लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ाने के बजाय घटा कर वाई श्रेणी की कर दी गई.
AAP विधायक अमित रत्न पर रिश्वत का आरोप
वहीं आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन पर एक सरपंच से रिश्वत लेने का आरोप लगा था, इस मामले में उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था. अमित की जमानत पर इससे पहले 18 मई को सुनवाई हुई थी लेकिन तब कोर्ट ने एक बार फिर मामले की सुनवाई 22 मई तक स्थगित कर दी थी. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान फिर से इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
ये था पूरा मामला
बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने बठिंडा के सर्किट हाउस की पार्किंग से उनके करीबी को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. बाद में इस मामले में अमित रतन को भी गिरफ्तार किया गया, सर्वप्रथम इस मामले पर 11 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, आज इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यह भी पढ़ें: Punjab IAS Transfer: पंजाब में 7 उपायुक्तों समेत 39 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, यहां देखें पूरी लिस्ट