हरियाणा के CM सैनी का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण
Agniveer Scheme: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में भी आरक्षण मिलेगा. उम्र में तीन साल की छूट भी दी जाएगी.
Nayab Singh Saini On Agniveers: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम सैनी ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. ग्रुप सी में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. बिना ब्याज के 5 लाख तक कर्ज भी मिलेगा.
सीएम के ऐलान के मुख्य बिंदू
- हरियाणा में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण
- पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण
- ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में उम्र की सीमा में 3 साल की छूट
- बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण मिलेगा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ''अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई थी. इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकहित की ये योजना है. इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल्ड युवा, एक्टिव युवा तैयार होते हैं."
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini says "We will provide these Agniveers a relaxation of 3 years in the maximum age prescribed for government posts in Group B and C. In the case of the first batch of Agniveers, this age relaxation will be 5 years. The government will provide… pic.twitter.com/QZtOWrW8l8
— ANI (@ANI) July 17, 2024
हरियाणा में किन-किन क्षेत्रों की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण?
उन्होंने ये भी कहा, ''हरियाणा में प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ, की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा. ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह छूट 5 वर्ष की होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप बी में 1 प्रतिशत आरक्षण देगी."
हरियाणा में अग्निवीरों को कर्ज पर ब्याज माफी- सीएम सैनी
उन्होंने आगे कहा, ''अगर किसी भी अग्निवीर को किसी भी औद्यौगिक यूनिट द्वारा प्रति माह 30 हजार रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्यौगिक यूनिट को 60 हजार रूपए की वार्षिक सब्सिडी देगी. अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो सरकार 5 लाख के ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी."
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