Haryana Night Curfew: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू का एलान, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा लागू
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया गया है. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा. वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन ने भी गाइडलाइंस जारी किए हैं.
Night Curfew in Haryana: कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागने का फैसला किया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने और रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर नागरिकों की सुरक्षा हेतु 1 जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सिनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य किया जाए.
चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी की ये गाइडलाइंस
चंडीगढ़ में 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के बिना होटल, मॉल, मार्केट, सब्ज़ी मंडी, बैंक, जिम और सिनेमा हॉल कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी. सब जगह केवल दोनों डोज़ ले चुके लोगों को प्रवेश की इजाज़त हो. चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. बिना वैक्सीन पकड़े जाने वाले 18 साल से ऊपर के सभी लोगों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. जुर्माना ना देने पर पुलिस आदेश उल्लंघन के तहत करवाई करेग़ी.
इससे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने राज्यभर में नाइट कर्फ्यू का एलान किया था. कोरोना के नए मामलों के साथ-साथ नए वेरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण को लेकर राज्य सरकारों ने नाइट कफ्यू लगाने का एलान किया है. कोरोना की दूसरी लहर के साथ लगभग देश के सभी राज्यों में नाइट कफ्यू का एलान किया गया था.