प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने लिए पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को अब उन दुकानों की सूची जारी करनी होगी जो किताबें और यूनिफॉर्म बेचते हैं, ताकि अभिभावक अपनी इच्छानुसार किसी भी दुकान से किताब या यूनिफॉर्म खरीद सकें. इस सूची को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के साथ साझा किया जाएगा.


आदेश के मुताबिक स्क्लों को कस्बों में कम से कम तीन दुकानों और शहरों में 20 दुकानों की सूची प्रदर्शित करनी होगी. पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने डीईओ को निर्देश दियाकि वे औचक निरीक्षण करके दुकानों की सूची सत्यापित करें और किसी भी उल्लंघन के पाये जाने पर सख्ती से निपटें. इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी स्कूलों को आदेश दिया था कि वे अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य न करें। हायर ने उपायुक्तों की अध्यक्षता वाले जिला नियामक निकायों को निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई करने का भी आदेश दिया.


उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद कुछ निजी स्कूल इन आदेशों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि इस तरह के डिफॉल्टर स्कूलों को जल्द ही इन निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इन आदेशों का अक्षरश: पालन करने के लिए कहा जाएगा. पंजाब के शिक्षा मंत्री व्यक्तिगत तौर पर निजी स्कूलों के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर नजर रख रहे हैं. गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस सत्र में होने वाले एडमिशन में फीस न बढ़ाने का आदेश दिया था.


यह भी पढ़ें:


सुसाइड केस में कर्नाटक के मंत्री का नाम आने के बाद दिल्ली से बेंगलुरु तक सियासी बवाल, छीन सकती है ईश्वरप्पा की कुर्सी


FIR दर्ज होने पर बोले दिग्विजय सिंह- बीजेपी मेरे खिलाफ एजेंडा चला रही, मुझे फर्क नहीं पड़ता