Haryana News: हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किल और बढ़ने वाली है. दिल्ली की अदालत आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला (OM Prakash Chautala) दोषी करार दिए गए है. कोर्ट की ओर से ओमप्रकाश चौटाला को शुक्रवार को सुजा सुनाएगी.


विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए चौटाला और सीबीआई के वकीलों की बृहस्पतिवार को सजा पर बहस सुनी. चौटाला ने बहस के दौरान बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया.


वहीं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अधिकतम सजा देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे समाज में संदेश जाएगा. एजेंसी ने कहा कि चौटाला का बेदाग इतिहास नहीं है और यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है.


सीएम रहते हुए अर्जित की अधिक संपत्ति


अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा.


सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था. एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि चौटाला ने वर्ष 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई.


सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल व अचल संपत्ति अर्जित की. यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई. सीबीआई के मुताबिक चौटाला ने आय से 6.09 करोड़ रू से अधिक संपत्ति अर्जित की जो उनके ज्ञात आय के स्रोत से 189.11 प्रतिशत अधिक थी.


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