Old Pension Scheme: पंजाब में अभी लागू नहीं होगी पुरानी पेंशन स्किम, सरकार ने अपनाया अब ये तरीका
Punjab News: पंजाब में अभी अगले 2 महीने तक पुरानी पेंशन स्किम लागू नहीं होगी. जुलाई के महीने में सरकार इसे लागू करने को लेकर फैसला ले सकती है.
Punjab News: पुरानी पेंशन योजना को लेकर पंजाब सरकार अभी अगले 2 महीने तक कोई फैसला नहीं लेने वाली है. इसके लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पुरानी पेंशन योजना को नई पेंशन योजना से बदलने के लिए चार राज्यों में एक अध्ययन दल भेजा जाएगा. ‘एबीपी सांझा’ के खबर के अनुसार यह अध्ययन टीम छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में लागू पुरानी पेंशन योजना तंत्र और एसओपी को समझेगी और पंजाब में उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया तैयार करेगी.
जुलाई में कोई बड़ा फैसला ले सकती है सरकार
इसके अलावा स्टडी टीम को दिल्ली सरकार के पेंशन विभाग से संपर्क कर वहां लागू पेंशन स्कीम में किए गए बदलावों को समझने के लिए भी कहा गया है. उसके बाद पंजाब में भी इन बदलावों को लागू करने पर विचार किया जाएगा. इन सभी राज्यों में लागू पुरानी पेंशन योजना और कुछ बदलावों के साथ लागू नई पेंशन योजना का अध्ययन करने के बाद अध्ययन दल दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगा. सरकार को यह रिपोर्ट 30 जून तक मिलने की उम्मीद है. उसके बाद पंजाब सरकार जुलाई में इस रिपोर्ट को लागू करने पर फैसला लेगी.
एनपीएस में जमा हो रहा है इन कर्मचारियों का पैसा
पंजाब सरकार फिलहाल 1.75 लाख कर्मचारियों का पैसा एनपीएस में जमा कर रही है. इन कर्मचारियों की भर्ती 2002 से लागू एनपीएस योजना के बाद की गई है. 2031 के बाद सेवानिवृत्ति शुरू होने पर उन्हें एनपीएस का लाभ मिलेगा और अन्य सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक 2031 के बाद सरकार पर ओपीएस का बोझ कम हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार ओपीएस को फिर से खोलती है. अगर इसे अपनाया गया तो सरकार को पेंशन फंड के लिए हर साल बजट से आवंटन बढ़ाना होगा.
सरकार अपना रही है यह रास्ता
सरकार ने पिछले दो दशकों में एनपीएस का लाभ देने के लिए 2022 तक भारत सरकार के पेंशन और नियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास 16,746 करोड़ रुपये जमा किए हैं. यह पैसा अब 17 हजार करोड़ रुपए के पार हो गया है. एनपीएस में सरकार हर साल करीब 1 हजार करोड़ रुपए दे रही है. सरकार ने इस फंड की वापसी की भी मांग की थी, जिसे देने से केंद्र ने इनकार कर दिया है. पंजाब सरकार इस 17,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस को ओपीएस के कॉर्पस फंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है.
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