Haryana News: हरियाणा की ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए 9 जुलाई को उपचुनाव होंगे. हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने गुरुवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की. कुल मिलाकर 1983 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 1958 पंच, 18 सरपंच, 5 पंचायत समिति और जिला परिषद की दो सीटें शामिल हैं.


मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. सिंह ने कहा कि उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकार (पंचायत) जल्द ही चुनाव को लेकर नोटिस जारी करेंगे जिसके बाद 21 जून से 26 जून तक सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिला किए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 27 जून को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी. वहीं नामांकन पत्र 28 तारीख को दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव संपन्न होने के तुरंत बात मतगणना शुरू हो जाएगी और दोबारा चुनाव कराए जाने की स्थिति में चुनाव पैनल वोटों की गिनती की तारीख और समय बदलने को लेकर फैसले ले सकता है.


आज से आचार संहिता लागू


चुनाव आयुक्त ने कहा कि पंजायती राज संस्थानों में चुनावों को लेकर गुरुवार यानी आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी. वहीं चुनाव प्रकिया से जुड़े अधिकारियों को चुनाव की प्रकिया पूरी होने तक उनकी पोस्टिंग के स्थान पर भेजा जाएगा. सिंह ने कहा कि मतदाताओं को नोटा (NOTA) (इनमें से कोई नहीं) का भी विकल्प मिलेगा.


इन जिलों में होंगे उपचुनाव


अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद के चुनाव फरीदाबाद और हिसार जिले में, पंचायत समिति के चुनाव चरखी दादरी, हिसार, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर में होंगे. अंबाला, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, कैथल, नूंह, पानीपत, रोहतक और सिरसा को छोड़कर सभी जिलों में सरपंच के चुनाव होंगे जबकि पंच के चुनाव सभी जिलों में होंगे.


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