Punjab News: पटियाला ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक बलबीर सिंह को राहत मिली है. बलबीर सिंह को आपराधिक मामले में जमानत मिल गई है. बलबीर सिंह के अलावा उनके बेटे, पत्नी और एक अन्य को भी इसी मामले में जमानत मिली है. इससे पहले बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को 11 साल पुराने एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई.
पंजाब के पटियाला (ग्रामीण) से विधायक बलबीर सिंह और अन्य पर उनकी एक रिश्तेदार पर हमला करने का आरोप है. हालांकि, रूपनगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह ने बलबीर सिंह, उनकी पत्नी रुपिंदर कौर, बेटे राहुल और एक अन्य व्यक्ति को सजा सुनाने के बाद जमानत दे दी.
आप विधायक के खिलाफ मामला 2011 में उनके परिवार और उनकी पत्नी की बहन परमजीत कौर के बीच झगड़े से संबंधित है, जिनका विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था. चारों को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने), धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के अपराध के लिये सजा सुनाई गई.
मंडरा रहा है सदस्यता गंवाने का खतरा
परमजीत कौर की शिकायत के आधार पर रूपनगर जिले में चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.
बलबीर सिंह पर विधायक पद गंवाने का खतरा मंडरा रहा है. जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत अगर किसी भी प्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है. पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने बलबीर सिंह के मामले में सोमवार शाम को मीटिंग बुलाई थी.
CM Bhagwant Mann ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से हटाया, भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोप