Haryana News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के हमशक्ल का जेल में होने और राजस्थान में उसका अपहरण होने के आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले में भी जांच करने से रोक लगा दी है. दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि डेरा प्रमुख राम रहीम को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था लेकिन जब वो पैरोल पर बाहर आया तो उसके शरीर में काफी अंतर देखा गया.
50 साल की उम्र में उसका कद केसे बढ़ सकता है. यहीं नहीं उसकी उंगलियां भी पहले से लंबी हो गई है. याचिकाकर्ता ने कहा कि राम रहीम का हमशक्ल तैयार किया गया है. इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए.
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
याचिकाकर्ता ने जब राम रहीम के मामले की जांच करवाने की मांग की तो हाईकोर्ट ने उसे जमकर फटकार लगाई कहा कि वो कोई फिल्म देखकर आया है. जो ऐसी मनगढ़त कहानी बना रहा है. इसके बाद कुछ लोगों ने इस याचिकाकर्त्ता के खिलाफ सिरसा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. 16 नवंबर 2022 को पांच लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया.
याचिकाकर्ता को अब मिली कोर्ट से राहत
जब डेरा समर्थक होने का वादा करने वाले कुछ लोगों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया तो एक बार फिर वो कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा कोई धार्मिक समुदाय नहीं है. तो उसपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला बनता ही नहीं है. बल्कि उसपर दुर्भावनापूर्ण तरीके से मामला दर्ज किया गया है. जस्टिस संदीप मोदगिल ने याचिका को लेकर हरियाणा सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा याचिकाकर्त्ता के खिलाफ एफआईआर में भी जांच पर रोक लगा दी है.