Chandigarh: 'शादीशुदा प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाना गलत', HC ने फैसला सुनाते हुए रेप को आरोप को किया बरी
हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को बरी किया है. कोर्ट ने कहा महिला को आरोपी के शादीशुदा होने के बारे में पता था उसके बाद भी संबंध में रही. ऐसे में संबंध बनाए रखना पीड़िता के खिलाफ जाता है.
Chandigarh News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में दुष्कर्म के आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर महिला को पहले से पता है कि उसका प्रेमी शादीशुदा है और फिर भी महिला उसके साथ संबंध में रहती है तो ऐसे में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता.
शादी का झांसा देकर बनाए संबंध
महिला की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में बताया गया था कि आरोपी अक्सर उसका पीछा कर उसे परेशान करता था. फिर दोनों आपस में मिलने लगे तो आरोपी उससे संबंध बनाने का दवाब बनाने लगा. महिला ने इससे इंकार किया तो आरोपी ने एक दिन उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और संबंध बनाने का प्रयास किया. नशे की वजह से पीड़िता उसका विरोध नहीं कर सकी और फिर आरोपी उसे बार-बार बुलाने लगा. उससे शादी करने का झांसा दिया गया. लेकिन कुछ समय बाद महिला को आरोपी के शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो वो उससे दूरी बनाने लगी.
जींद में दर्ज करवाई FIR
महिला ने याचिका में कहा गया है कि जब वो आरोपी से दूरी बनाने लगी तो उसने धमकाना शुरू कर दिया. वही महिला ने जब शिकायत दर्ज करवाने की बात कही तो आरोपी ने आत्महत्या करने की धमकी दी. महिला ने परेशान होकर 2018 में जींद में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया. इस मामले को ट्रायल चल रहा था और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया. महिला ने फिर ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में महिला का विरोध कहीं ना दिखाई दिया. महिला को जब पता था आरोपी शादीशुदा है ऐसे में उसका विवाह नहीं हो सकता तो फिर भी उसके साथ संबंध बनाए रखे. इसके बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता की याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया.
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