Punjab News: पंजाब के पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल (Prakash Singh Badal) को बड़ी राहत मिली है. पंजाब के होशियारपुर (Hoshiarpur) की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को पार्टी के दोहरे संविधान के मामले में जमानत दे दी. यह मामला 2009 में उनकी पार्टी के खिलाफ दाखिल किया गया था.


अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपिंदर सिंह की अदालत ने बादल (94) को उस मामले में जमानत दे दी, जिसमें शिकायतकर्ता ने शिअद पर दो अलग-अलग संविधान प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था. इनमें से एक संविधान गुरुद्वारा चुनाव आयोग और दूसरा संविधान राजनीतिक दल की मान्यता हासिल करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल किया गया था.


सामाजिक कार्यकर्ता और शिकायतकर्ता बलवंत सिंह खेड़ा के वकील हितेश पुरी ने कहा कि बादल ने बुधवार को होशियारपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे.पी.एस खुरमी द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेश के अनुसार एसीजेएम की स्थानीय निचली अदालत में एक लाख रुपये की जमानत राशि जमा की. प्रकाश सिंह बादल गुरुवार को एसीजेएम की निचली अदालत में पेश हुए.


लांबी से लड़ रहे हैं चुनाव


पिछले साल अक्टूबर में, यहां की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को इसी मामले में अंतरिम जमानत दी थी. मामले में आरोप था कि उनकी पार्टी ने मान्यता हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष झूठा हलफनामा दाखिल किया.


बता दें कि 94 साल की उम्र में भी प्रकाश सिंह बादल एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं. प्रकाश सिंह बादल ने हाल ही में समाप्त हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में लांबी विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई है. पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे.


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