Punjab News: ड्रग्स मामले में पंजाब की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है. ड्रग्स मामले में आरोपी शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत दी है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. 


पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बुधवार तक बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से हालांकि बिक्रम मजीठिया को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है.


बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की और से पी चिदंबरम और मजीठिया की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए.  सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम और मुकुल रोहतगी के बीच तीखी बहस होने की जानकारी भी सामने आई है.


कांग्रेस पार्टी ने बनाया था बड़ा मुद्दा


बिक्रम मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. पंजाब के मोहाली थाने में बिक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. पंजाब पुलिस की ओर से बिक्रम मजीठिया के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था. मोहाली कोर्ट ने हालांकि बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था.


बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से 2017 के विधानसभा चुनाव में ड्रग्स को बड़ा मुद्दा बनाया गया था. हालांकि पिछले पांच साल में बिक्रम मजीठिया पर कार्रवाई नहीं होने के चलते कांग्रेस अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर रही. शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस पर बिक्रम मजीठिया को लेकर बदले की भावना के तहत एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगाती रही है.


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