Punjab News: पंजाब में अकाली दल के नेता को हथकड़ी लगाने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अकाली दल के नेता सुरेश कुमार सतीजा की ओर से दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के न्यायधीश अरविंद सिंह सांगवान ने एसएचओ बलविंदर सिंह तोरी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. अकाली नेता सुरेश कुमार सतीजा ने अबोहर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा था.
अकाली नेता पर लगाए थे जालसाजी समेत अन्य आरोप
आपकों बता दें कि फाजिल्का जिले के बहावाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ बलविंदर सिंह तोरी के खिलाफ अकाली नेता सुरेश कुमार सतीजा की तरफ से वकील केबी रहेजा ने याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया. इसी रंजिश के चलते सतीजा पर 17 जून, 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 465, 467 और 471 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत बहावाला पुलिस स्टेशन में जालसाजी और अन्य अपराधों का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया था.
अकाली नेता ने लगाया अपमानित करने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि जब अकाली नेता सुरेश कुमार सतीजा को जालसाजी और अन्य अपराधों का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया तो अदालत में पेश करते हुए उन्हें अपमानित किया गया. हाथों में हथकड़ी लगाकर उन्हें स्थानीय बाजार से लाया गया. जबकि किसी बड़े अपराध में ही हथकड़ी लगाई जा सकती है. इसका सामान्य रूप से सहारा नहीं लिया जाना चाहिए.
एसएचओ बलविंदर सिंह तोरी ने दी सफाई
अपने खिलाफ लगाई गई याचिका पर बोलते हुए एसएचओ बलविंदर सिंह तोरी की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी के बाद वह एक दुकान पर जाकर प्रासंगिक दस्तावेज पेश कर सकता है, उस समय दुकान बंद थी, तो सुरेश कुमार सतीजा को उनके बेटों की दुकान पर ले जाय़ा गया था. वहां उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे. एसएचओ तोरी की तरफ से कहा गया कि उन्हें आशंका थी कि उनकी तरफ से जांच में हस्तक्षेप किया जा सकता था, जिसको देखते हुए सतीजा को हथकड़ी लगाई गई थी. फिलहाल सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एसएचओ बलविंदर सिंह तोरी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया. जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ में जमा किया जाएगा.
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