Punjab News: पंजाब में जगह-जगह हो रहे धरने-प्रदर्शन ने अब सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को जोरदार फटकार लगाई है. कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, 'कहीं सरकार आगामी चुनावों को देखकर चुप तो नहीं है? पंजाब में हर जगह धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं. आगे यही हाल रहा तो पंजाब में कोई नहीं आएगा.'


हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह का दिया समय


हाईकोर्ट ने इन धरना प्रदर्शनों को हटाने के लिए पंजाब सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर तीन सप्ताह के अंदर इन धरना-प्रदर्शनों को नहीं हटाया गया तो वो सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर होंगे. हाईकोर्ट जज ने ये टिप्पणी अराइव सेफ सोसाइटी चंडीगढ़ की ओर से एडवोकेट रवि कमल गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की है.


DGP को हाईकोर्ट ने किया था तलब


इस याचिका में बताया गया है कि कौमी इंसाफ मोर्चा सिख बंदियों की रिहाई के लिए चंडीगढ़-मोहाली मार्ग पर लंबे समय से धरना दे रहा है. पहले भी प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर हाईकोर्ट ने आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करार देते हुए फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से सड़क को खाली कराने में नाकाम रही है. इसको लेकर पंजाब के डीजीपी को कोर्ट में तलब किया गया था वो बुधवार को कोर्ट में हाजिर भी हुए. 


'क्या 200 लोगों को हटाने की हिम्मत नहीं'


हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त लहजे में कहा कि वो चाहे तो बड़े से बड़े प्रदर्शन को रातों-रात खत्म करवा सकती है. लेकिन इसकी लिए इच्छा शक्ति जरूरी है जो सरकार में दिखाई नहीं दे रही है. लोग लंबे समय से रास्ता रोककर बैठे है सरकार उन्हें हटा नहीं रही है क्या पुलिस 200 लोगों को प्रदर्शन स्थल से हटाने की हिम्मत नहीं रखती. इसके जैसे ही हर जगह अगर प्रदर्शन होते रहे तो व्यापार प्रभावित हो जाएगा. 


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