Punjab News: पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सुरक्षा में कटौती के विरोध में लगाई गई याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. आपको बता दें कि 22 मई को राज्य सरकार की तरफ से बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी गई थी. जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया. सिद्धू अपनी जान को खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे है.
‘जेल जाने से पहले थी जेड सुरक्षा’
सिद्धू की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जेल जाने से पहले उनके पास जेड सुरक्षा थी. जिसे जेल से बाहर आने के बाद पंजाब सरकार ने वाई में बदल दिया. जबकि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जेल से जब वो सजा पूरी करके आएंगे तो उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया जाएगा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने समीक्षा रिपोर्ट देने की बात कहीं थी जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में जमा करवा दी थी. 22 मई को रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट मे फैसला सुरक्षित रख लिया.
‘जान को खतरा बताकर मांगी सुरक्षा’
नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की. सिद्धू ने कहा कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है. इसके अलावा पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा था कि सरकार मूसेवाली की तरफ उन्हें भी मरवाना चाहती है. क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस भी उन्हें धमकियां दे चुका है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सिद्धू के पटियाला वाले घर की छत पर एक संदिग्ध भी दिखाई दिया था. जिसके बाद नौकर ने जब शोर मचाया तो वो फरार हो गया था. जिसके बाद सिद्धू ने अज्ञात संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए अपनी जान को खतरा बताया था.
यह भी पढ़ें: Haryana: जनसंवाद कार्यक्रमों में आने वाली शिकायतों पर सख्त हुए सीएम खट्टर, बोले- ‘जनता फरियादी नहीं, मालिक है’