Kumar Vishwas को मिली बड़ी राहत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Punjab News: पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ 12 अप्रैल को केस दर्ज किया था. लेकिन कोर्ट ने अब कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
Punjab News: आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) को बड़ी राहत मिली है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लेकर एक बयान दिया था जिस पर पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया था.
इसी मामले में कुमार विश्वास ने पिछले हफ्ते पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था. कुमार विश्वास ने अपनी याचिका में पंजाब में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया. विश्वास ने याचिका में कहा कि रूपनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामला ''कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है.''
उन्होंने अपने वकीलों मयंक अग्रवाल और हिमांशु गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि जिस तरह से जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, उससे स्पष्ट है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाकर याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश कर रही है, जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है.
एफआईआर नहीं हुई है रद्द
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हालांकि अभी तक कुमार विश्वास पर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द नहीं किया है. लेकिन हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी है.
बता दें कि पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था. पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था.
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