Haryana News: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों में बदलाव को लेकर छिड़ा विवाद हरियाणा तक पहुंच गया है. चंडीगढ़ के मामले पर हरियाणा भले ही पंजाब के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन बीबीएमबी के मुद्दे पर दोनों राज्य एक साथ नज़र आ रहे हैं. हरियाणा विधानसभा के स्पेशल सत्र में बीबीएमबी के नियमों में हुए बदलावों को लेकर आपत्ति जाहिर की है.


हरियाणा विधानसभा ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया है कि पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी के नियमों में हालिया संशोधन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी परियोजनाओं को पंजाब और हरियाणा की साझा संपत्ति मानता है.


पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ को तत्काल राज्य को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के कुछ दिनों बाद हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया. हरियाणा विधानसभा ने सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण को पूरा करने और पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्रों को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया.


बीबीएमबी के नियमों में हुआ है बदलाव


मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह प्रस्ताव पेश किया था. खट्टर ने सदन को बताया कि उन्होंने नियमों में बदलाव के बाद केंद्र को पत्र लिखकर राज्य की आपत्ति दर्ज करते हुए पिछली व्यवस्था बहाल करने की मांग की थी.


हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सदन में बीबीएमबी का मुद्दा उठाया और कहा, ''नए नियमों से हरियाणा के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे और हरियाणा सरकार को भी इसका विरोध करना चाहिए.''


केंद्र ने पहले बीबीएमबी सदस्यों के चयन मानदंड के नियमों में बदलाव किया था. बीबीएमबी, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत एक वैधानिक निकाय है और सतलुज और ब्यास के जल संसाधनों का प्रबंधन करता है, में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्य-सदस्य (सिंचाई) और सदस्य (ऊर्जा) होते हैं.


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