Punjab Election News: पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) नेता और अमृतसर पूर्व (Amritsar East) से पार्टी प्रत्याशी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया (Bikramjit Singh Majithia) को अंतरिम राहत मिली है. ड्रग्स से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 फरवरी को मजिठिया निचली अदालत में समर्पण कर के नियमित जमानत की मांग करें. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को नसीहत भी दी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि  ऐसी छवि न बनाएं कि आप राजनीतिक उद्देश्य से प्रतिद्वंदियों पर कार्रवाई कर रहे हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने मजीठिया को चुनाव प्रचार करने के लिए हरी झंडी दे दी है.


आज खत्म हो रही थी डेडलाइन
बीते दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को मजीठिया को तीन दिन की राहत दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि मजीठिया सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने कहा था कि पुलिस इन तीन दिनों में मजीठिया को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी.   


उधर शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल होने के बाद कोर्ट ने मजीठिया को 31 जनवरी तक राहत दी थी. शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से जमानत अर्जी पर सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था. 


अमृतसर ईस्ट और मजीठा से हैं प्रत्याशी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन. वी. रमण, जज जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जज जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया की याचिका पर सुनवाई की.


मजीठिया, पंजाब में मजीठा और अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. अमृतसर ईस्ट में वह पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रत्याशी हैं. पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा की 117 सीटों पर मतदान होगा और 10 मार्च को परिणाम घोषित होंगे.


Punjab Election 2022: सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बरनाला के भदौड़ से भरा पर्चा


Aditi Singh Photos: बीजेपी नेता Aditi Singh ने अंगद सिंह के साथ दो बार लिए थे सात फेरे, देखिए दोनों की शादी की रेयर तस्वीरें