Punjab Assembly Winter Session: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्टिव हुई पंजाब सरकार, 28-29 नवंबर को बुलाया शीतकालीन सत्र
Punjab Assembly Session: पंजाब सरकार की तरफ से 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने का फैसला किया गया है. इससे पहले 19-20 जून को बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल ने अवैध बताया था.
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) अब बार फिर विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है. 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने का फैसला किया गया है. बीते 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से आए आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है. दरअसल, पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) ने 19-20 जून को पंजाब सरकार की तरफ से बुलाए गए विधानसभा को अवैध बताया था. इसको लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्यपाल को फटकार लगाई थी.
पंजाब सरकार विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने को लेकर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मंजूरी मांगेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करीब 5 दिन पहले ही विधानसभा के चौथे सत्र को स्थायी तौर पर बढ़ाने की प्रक्रिया मंजूरी दी थी. 20-21 अक्टूबर को बुलाई गई बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था.
सीएम मान ने लगाया था ये आरोप
दरअसल, सीएम मान ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पर बिलों का अटकाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कहा था. वहीं अब 28-29 नवंबर को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार पंजाब विधानसभा सचिवालय को पक्ष लिखेगी. इसके बाद सचिवालय राज्यपाल पुरोहित के पास पत्र भेजकर शीतकालीन सत्र के लिए परमिशन लेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिखाई थी सख्ती
बता दें कि सीएम मान और राज्यपाल पुरोहित के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. विधानसभा में पास बिलों पर राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद सीएम और राज्यपाल में विवाद खींचता चला गया. वहीं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से राज्पाल को कहा गया कि आप आग से खेल रहे हैं. लोकतंत्र सही मायने में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों से चलता है.
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