पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दी बड़ी राहत, प्लॉट की रजिस्ट्री के समय NOC की शर्त खत्म
Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि अब प्लॉट की रजिस्ट्री के समय NOC की कोई शर्त नहीं होगी.
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. सीएम ने प्लॉट की रजिस्ट्री के समय NOC की शर्त खत्म कर दी है. भगवंत मान ने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले माफियाओं के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा.
उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपनी जिंदगीभर की जमापूंजी से घर बनाते हैं लेकिन कुछ लोग गरीबों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल लेते हैं, जिसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
वहीं इसको लेकर सीएम भगवंत मान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "आज प्लॉट रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की आवश्यकता को समाप्त करके लाखों लोगों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है. इसके अलावा, अवैध कॉलोनियों के निर्माण में शामिल लोगों के लिए जुर्माना और सजा को और अधिक कठोर बना दिया गया है."
Today, a significant relief has been provided to millions of people with the abolition of the NOC requirement for plot registration. Additionally, fines and penalties for those involved in creating illegal colonies have been made more stringent.
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 3, 2024
People invest their lifetime… pic.twitter.com/ak9JLLxWRW
उन्होंने आगे लिखा, "लोग अपने जीवन भर की बचत अपने घर बनाने में लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबों की मेहनत की कमाई का शोषण करते हैं और लूटते हैं. ऐसी प्रथाओं को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम अपने वादों पर कायम हैं और कार्रवाई करते हैं. हम जो कहते हैं, वही करते हैं."
बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सख्त हो गए हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को खुली चेतावनी दी है कि अब किसी ने ऐसा किया तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी. उनका मानना है कि घर लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं और उनके साथ किसी तरह का कुछ गलत नहीं होना चाहिए.
इसलिए उठाया कदम
विधानसभा के सदन में 'पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024' पर चर्चा को समेटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य जहां अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना है, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देना है. उन्होंने कहा कि इस बिल से आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इस संशोधन से लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह संशोधन आरोपी व्यक्तियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान करता है. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य आम लोगों की भलाई सुनिश्चित करना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए, एक पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने के लिए अनुबंध या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज़ जिसके बारे में सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है, के माध्यम से अनुबंध किया है, उस क्षेत्र के लिए एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपत्ति का मालिक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्टार के पास करवा सकता है और ऐसे क्षेत्र को पंजीकृत करवाने के संबंध में यह छूट सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई की गई तिथि तक लागू होगा.
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