Punjab News: कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने छापेमारी के बाद लिया ये एक्शन
Chandigarh: पंजाब पुलिस की टीम ने सुखपाल खैरा के चंडीगढ़ वाले घर पर रेड के बाद गिरफ्तारी की. मिली जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की टीम उन्हें जलालाबाद लेकर गई है.
Punjab News: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है. पंजाब पुलिस की टीम ने खैरा के चंडीगढ़ वाले घर पर रेड के बाद गिरफ्तारी की. मिली जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की टीम उन्हें जलालाबाद लेकर गई है और ये गिरफ्तारी 2015 के एक पुराने केस में की गई है.
इसकी जानकारी खुद सुखपाल खैरा ने दी और बताया कि उनके खिलाफ चल रहे एक पुराने एनडीपीएस केस में या छापेमारी की गई है. पुलिस टीम में दो महिला कांस्टेबल भी है. जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम उन्हें जलालाबाद लेकर गई है और ये गिरफ्तारी 2015 के एक पुराने केस में की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके खिलाफ दुश्मनी निकाल रहे हैं. खैरा कांग्रेस के किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.
सुखपाल सिंह खैरा ने ली सुप्रीम कोर्ट की शरण
बता दें कि, सुखपाल सिंह खैरा पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले भी उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. ईडी ने आरोप लगाया था कि खैरा ने ड्रग मामले के दोषियों और फर्जी पासपोर्ट रैकेट के सहयोगी हैं. पंजाब हरियाणा में याचिका दाखिल करते हुए खैरा ने हाईकोर्ट को बताया है कि 2015 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामला उनके खिलाफ विचाराधीन था. इस मामले के लंबित रहते मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज कर लिया गया.
वहीं हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में याचिकाकर्ता को इस मामले में सशर्त जमानत दी थी. इसके बाद एनडीपीएस मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी में उन्हें राहत देते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करने का आदेश दिया था. अब खैरा का कहना है कि जब उनके खिलाफ एनडीपीएस मामले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है, तो ईडी की ओर से इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ जो मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है, उसे भी खारिज किया जाए. इस पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न मामले में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए.
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