(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
DGP के मुद्दे पर केंद्र ने पंजाब सरकार से पूछा- अभी तक क्यों नहीं भेजा योग्य अधिकारियों का पैनल?
Punjab DGP Appointment: गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में पूछा है कि सरकार ने अब तक राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियमित पोस्टिंग के लिए योग्य अधिकारियों का पैनल भी अब तक क्यों नहीं भेजा है.
Punjab DGP News: पंजाब सरकार की ओर से पिछले 8 महीने से पूर्णकालिक डीजीपी (DGP) नियुक्त नहीं करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home ministry) ने राज्य सरकार से सफाई मांगी है. गृह मंत्रालय ने पूछा है कि वह आठ महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी राज्य पुलिस बल के कार्यवाहक प्रमुख को क्यों पद पर बनाए हुए हैं.
गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में पूछा है कि सरकार ने अब तक राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियमित पोस्टिंग के लिए योग्य अधिकारियों का पैनल भी अब तक क्यों नहीं भेजा है.
सिर्फ 6 महीने कार्यवाहक डीजीपी रखने का है नियम
गौरतलब है कि मानदंडों के मुताबिक राज्य सरकार सिर्फ छह महीने के लिए ही क्सी को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात कर सकती है. पंजाब सरकार ने वर्तमान डीजीपी गौरव यादव को पिछले साल 5 जुलाई को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात किया गया था. यानी 5 जनवरी को वे इस पद पर छह महीने पूरे कर चुके हैं.
पंजाब सरकार को एक माह में दूसरा पत्र
गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस मामलों पर पंजाब सरकार को लिखा गया यह दूसरा पत्र है. पिछले हफ्ते इसने खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं की ओर से अजनाला पुलिस थाने पर धावा बोलने पर सवाल उठाया था. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने अभी तक इस पत्र का जवाब नहीं दिया है. उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार को जल्द ही पात्र अधिकारियों का एक पैनल भेजना पड़ सकता है, क्योंकि डीजीपी के चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही मानदंड निर्धारित किए जा चुके हैं.
पंजाब सरकार की नीयत पर जताया शक
गृह मंत्रालय ने पत्र में लिखा है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने डीजीपी पद के लिए यादव के चयन को मजबूती प्रदान करने के लिए अब तक की प्रक्रिया में देरी की है, क्योंकि वह वरिष्ठता सूची में शीर्ष तीन में नहीं हैं. इस दौरान उनसे वरिष्ठ कुछ अधिकारियों को या तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों में स्थानांतरित कर दिया गया है या फिर उनसे योग्यता के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है.
यह है सुप्रीम कोर्ट के मानदंड
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक एक कार्यवाहक डीजीपी को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए ही तैनात किया जा सकता है. पंजाब के मौजूदा गौरव डीजीपी यादव ने 5 जनवरी को इस पद पर छह महीने पूरे कर लिए हैं.
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