Punjab: पंजाब में बीयर के शौकीन लोगों के लिए जरूरी खबर, कीमत को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
Punjab Beer Price: पंजाब में अब कोई दुकानदार मनमानी कीमत पर बीयर नहीं बेच पाएगा. पंजाब सरकार अब बियर का न्यूनतम और अधिकतम रेट तय करेगी. ऐसा शराब की तस्करी रोकने के लिए किया जाएगा.
Punjab Beer Rate: पंजाब के आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को कहा कि उनके विभाग ने बीयर की कीमतों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए न्यूनतम और अधिकतम दरें तय की हैं. चीमा ने आगे कहा कि पड़ोसी राज्यों से बीयर की तस्करी को रोकने के अलावा, बीयर की अत्यधिक कीमतों की जांच के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि ऐसे कदम अवैध शराब के उत्पादन और खपत को भी हतोत्साहित करेंगे.
चीमा ने चंडीगढ़ में आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2023-24 के लिए आबकारी नीति में एक खंड 28 जोड़ा गया है, जिससे बीयर की दरों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए खुदरा दुकानों और स्टैंडअलोन दुकानों पर बेची जाने वाली बीयर की अधिकतम खुदरा कीमत तय करने का अधिकार सरकार को दिया गया है.
अवैध शराब व्यापार को जड़ से खत्म करने पर जोर
चीमा राज्य के वित्त मंत्री भी हैं. उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को इस व्यापार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के अलावा राज्य से अवैध शराब व्यापार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई को और बढ़ाने के लिए कहा. आबकारी आयुक्त वरुण रूजम ने कहा कि विभाग शराब निर्माता से उसके एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) के अंतिम गंतव्य तक की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रख रहा है.
ईएनए ले जाने वाले वाहनों को 100 के पहले रुकने की अनुमति नहीं
उन्होंने कहा कि ईएनए ले जाने वाले जीपीएस से लैस वाहनों को उनकी यात्रा के पहले 100 किमी के भीतर रुकने की अनुमति नहीं है और आबकारी दल किसी भी शरारत से बचने के लिए नियमित रूप से औचक निरीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आबकारी विभाग अवैध शराब की तस्करी और उत्पादन के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए नियमित रूप से प्रवर्तन गतिविधियां चलाने का काम करेगा.
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