लोक इंसाफ पार्टी (LIP) के प्रमुख और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस (Simarjit Singh Bains) ने दुष्कर्म के एक मामले में यहां की एक अदालत के समक्ष सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया. बैंस (52) ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरसिमरन जीत सिंह की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया. गौरतलब है कि 44 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के मामले में बैंस मुख्य आरोपी हैं. एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर बैंस और उनके दो भाइयों सहित पांच लोगों के खिलाफ 16 जुलाई 2021 को मामला दर्ज किया गया था.
अदालत ने बैंस और अन्य आरोपियों को आदतन अपराधी घोषित किया था क्योंकि वे कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे थे. महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने संपत्ति से जुड़े एक मामले में मदद के लिए पूर्व विधायक से संपर्क किया था, जिसके बाद पूर्व विधायक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इससे पहले पुलिस ने इसी मामले में उनके भाई और निजी सहायक को गिरफ्तार किया था.
पिछले साल जुलाई का है मामला
पिछले साल जुलाई में एक कथित बलात्कार के मामले में दर्ज होने के एक साल बाद, लोक इंसाफ पार्टी (एलआईपी) के प्रमुख और आत्म नगर के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने सोमवार को लुधियाना की एक स्थानीय अदालत में चार अन्य लोगों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. बता दें कि पिछले साल जुलाई में एक कथित बलात्कार के मामला दर्ज होने के एक साल बाद लोक इंसाफ पार्टी (एलआईपी) के प्रमुख और आत्म नगर के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने सोमवार को लुधियाना की एक स्थानीय अदालत में चार अन्य लोगों के साथ आत्मसमर्पण किया है.
कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
इस बारे में लुधियाना के संयुक्त पुलिस आयुक्त (ग्रामीण) रावचरण सिंह बराड़ ने कहा, बलात्कार के एक आरोपी सिमरजीत सिंह बैंस ने चार अन्य लोगों के साथ अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है, अदालत ने उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.