One MLA One Pension: पंजाब में पूर्व विधायकों को एक पेंशन देने का विधेयक विधानसभा में पास हो गया है. यह विधेयक मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तीखी बहस के बाद पारित हुआ है. पंजाब में अब नेता चाहे कितनी ही बार विधायक क्यों न चुना गया हो लेकिन उसे पेंशन एक ही कर्यकाल की मिलेगी.
दरअसल इस नए नियम के मुताबिक विधायक के तौर पर रहे प्रत्येक व्यक्ति को 60000 रुपये प्रति माह पेंशन और उस पर मंहगाई भत्ता (जो पंजाब सरकार के पेंशनरों पर लागू होता है) का भुगतान किया जाएगा. वहीं विधायक के तौर पर कितनी ही टर्म निभाई हों. अगर कोई व्यक्ति, जो कि सदस्य के तौर पर सेवा निभाते हुए 65 साल, 75 साल और 80 साल का हो जाता है तो ऐसी उम्र का होने पर वह आरंभिक पेंशन में क्रमश: 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का हकदार होगा.
शिरोमणि अकाली दल के विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सुक्खी का कहना हा कि विधायकों को तो समय पर वेतन भी नहीं मिलता है. ऐसे में हम विधायकों को नीचा क्यों साबित करना चाहते है. इस पर भगवंत मान ने कहा कर्मचारियों और अधिकारियों को 20 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है. जब आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष से टिकट मांगते हैं तो क्या आपको नहीं था कि कितना वेतन और पेंशन है. मान ने बाजवा से कहा आप राज्यसभा में थे वहां ज्यादा पेंशन मिलती थी, तो वहां से छोड़कर विधायक पद पर क्यों आ गए? इस बात पर बाजवा ने तीखी बहस की है.
ये भी पढ़ें-
Sangrur Bypoll Result: सीएम भगवंत मान के गढ़ संगरूर में अकाली दल के सिमरनजीत मान ने बनाई बढ़त, आप पिछड़ी