पंजाब सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए आगामी त्योहारों दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही चलाने की इजाजत होगी. इससे पहले कई राज्यों ने पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी.
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे. सरकार की ओर से कहा गया है कि मंडी गोबिंदगढ़ और जालंधर में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है. इससे पहले चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में भी पटाखों पर बैन लगाया गया था.
विभाग ने दी ये जानकारी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों को देखते हुए दिए गए हैं. उन्होंने कहा है कि राज्य में केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे. इन पटाखों के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा. इसके साथ ही पटाखे फोड़ने के लिए भी केवल दो घंटे का समय दिया गया है. दीवाली के अलावा गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के लिए यह नियम लागू रहेगा.
कई राज्यों ने लगाया पटाखों पर बैंन
बता दें कि कई राज्य सरकारों ने पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही खरीदने और बेचने पर भी बैन लगा दिया गया है. वहीं कुछ राज्यों में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है, हालांकि इसके लिए समय सीमा तय की गई है. यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसपर सख्त कार्रवाई हो सकती है.
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