Punjab Panchayati Raj Institutions: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बुधवार को कहा कि पंजाब में पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) की किसी भी बैठक में निर्वाचित महिलाओं के पति या रिश्तेदारों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल (Kuldeep Singh Dhaliwal) ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों की महिला प्रतिनिधियों की ओर से पतियों, बेटों या अन्य रिश्तेदारों द्वारा बैठकों में भाग लेने की प्रथा को रोकना है. इसके साथ ही धालीवाल ने कहा कि जुमलेबाजी करने के बजाय महिलाओं को सशक्त बनाएं.


मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि जबानी जमाखर्च के बजाय असल मायनों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह फैसला किया गया है जिसकी लंबे समय से दरकार थी. राज्य में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण है. धालीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि इस संबंध में संभागीय उपायुक्त (पंचायत), अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों, उपप्रमुख कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद), प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सही मायने में सरकारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी


पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री धालीवाल ने कहा कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं.कई बार कहा है कि किसी भी महिला प्रतिनिधि के पति, बेटे या परिवार के किसी अन्य सदस्य को उनकी ओर से पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में शामिल नहीं होने दिया जाए. हालांकि इसके बावजूद जब भी निर्वाचित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की बैठक होती है, तो निर्वाचित महिलाओं के बजाय उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य बैठकों में भाग लेते हैं. इस फैसले को लेकर ट्वीट भी किया है. धालीवाल ने ट्वीट कर लिखा- पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं की महिला पदाधिकारियों के पति/पुत्रों या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग लेने और हस्ताक्षर करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है.


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