Human Trafficking: मानव तस्करों की अब खैर नहीं, पंजाब सरकार ने जारी किया ये आदेश
SIT Against Human Trafficking: पंजाब में मानव तस्करी को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए SIT का गठन किया गया है. ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए तुरन्त FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.
Punjab News: पंजाब सरकार ने मानव तस्करी और जाली एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है. इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. साथ ही मामले में तुरन्त एफआईआर दर्ज हो इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. लुधियाना रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कौस्तुभ शर्मा एसआईटी के नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे. इसके अलावा आईपीएस अधिकारी रणधीर कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी मानव तस्करी से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी.
रणधीर कुमार और कौस्तुभ शर्मा को दिए गए ये अधिकार
एसआईटी के गठन के साथ ही आईपीएस अधिकारी रणधीर कुमार को यह अधिकार दिया है वो संबंधित पुलिस थाना, जहां एफआईआर दर्ज हुई है. वहां से जुड़े किसी भी अधिकारी को जांच में सहयोग के लिए एसआईटी में शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा आईजी कौस्तुभ शर्मा को यह अधिकार दिया गया है वो ऐसे मामलों में बिना किसी रुकावट के पंजाब भर में एफआईआर दर्ज किए जाने के काम की निगरानी करेंगे.
मामलों में तुरन्त FIR दर्ज करने के आदेश
बीओआई के निदेशक एलके यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महिलाओं को अच्छा रोजगार और वेतन देने का लालच देकर उन्हें मध्य पूर्व के देशों में अवैध तरीके या मानव तस्करी के जरिए ले जाया गया. फिर वहां उन महिलाओं को ना सिर्फ कैदी बनाकर रखा गया बल्कि जिंदा रहने और भुखमरी से संघर्ष करने पर मजबूर किया गया. ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले फिरोजपुर के घल खुर्द पुलिस थाने में दर्ज किया गया.
पंजाब से महिलाओं को नौकरी और अच्छा वेतन देने का लालच देकर मध्य एशिया के देशों में बेचने के ऐसे कई मामले सामने आते है. बीओआई की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए बिना समय गंवाए एफआईआर दर्ज की जाए.