Punjab News: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचार के लिए तीन बिल रिजर्व रख लिए हैं. राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार तीन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखा है. राज्यपाल की ओर से जिन तीन बिलों को रिजर्व रखा गया है, उनमें- पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023, सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023 हैं.
बीते 19 और 20 जून को बुलाए गए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में भगवंत मान सरकार ने चार बिल पारित करवाए थे, जिनमें से एक बिल यूनिवर्सिटी सेवाएं संशोधन बिल को पिछले दिनों ही उन्होंने पारित किया गया था. वहीं तीन बिल पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व रख लिया गया था.
मान सरकार और राज्यपाल के बीच हुआ था विवाद
बता दें कि पंजाब विधानसभा की पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के लिए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीते 9 नवंबर को कहा था कि राज्यों के राज्यपालों को मामला शीर्ष अदालत में आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, "यह समाप्त होना चाहिए, राज्यपाल केवल तभी कार्रवाई करते हैं जब मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं." शीर्ष अदालत ने विधानसभा की पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के लिए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. पंजाब सरकार ने विधानसभा की ओर से पारित सभी लंबित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की थी.
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