Charanjit Singh Channi सरकार का अहम फैसला, स्कूलों में पंजाबी भाषा के लागू नहीं होने पर लगेगा भारी जुर्माना
Punjab News: पंजाब के स्कूलों में पहली से 10वीं क्लास तक पंजाबी पढ़ाने पर सख्ती लागू की गई है. ऐसा नहीं करने पर स्कूलों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
Punjab News: पंजाब में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) सरकार एक्टिव मोड में नज़र आ रही है. चन्नी सरकार ने राज्य में लागू पंजाबी (Punjabi) और अन्य भाषा शिक्षण अधिनियम, 2008 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन के तहत कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है.
संशोधन को लेकर पंजाब सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है. सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में पहली से दसवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पंजाबी को अनिवार्य विषय बनाने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाया गया है.
कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहले जुर्माना 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और एक लाख रुपये था. उन्होंने कहा कि अब जुर्माने को बढ़ाकर क्रमश: 50,000 रुपये, एक लाख रुपये और दो लाख रुपये किया जाएगा.
चुनावी मोड में नज़र आ रही है सरकार
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत एक विधेयक पंजाब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की भी मंजूरी दी गई. उन्होंने कहा कि इस कानून के प्रावधानों या नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले किसी भी स्कूल को 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये और तीसरी बार उल्लंघन करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा.
बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पंजाब के वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटी है. इससे पहले चरणजीत सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट को डटाने का एलान किया था.