Punjab News: अक्तूबर 2015 के कोटकपूरा पुलिस गोलीकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, सस्पेंडेड IG परमराज सिंह उमरानंगल समेत छह आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है. इस मामले में जांच पूरी होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं कोई यह लाभ दिया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया की याचिकाकर्त्ता जांच में सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसका फैसला आज सुनाया गया है. 


एसआईटी ने 8 आरोपियों के खिलाफ दायर की थी चार्जशीट
आपको बता दें कि 14 अक्तूबर 2015 को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर कोटकपूरा में पुलिस क्रैकडाउन हुआ था जिसमे 60 के करीब प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मी घायल हो गए थे. मामले की जांच कर रही एसआईटी ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. आरोपियों में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी थे जिनका अब देहांत हो गया है.


क्या है कोटकपूरा गोलीकांड
पंजाब में कोटकपूरा गोलीकांड हर चुनाव में एक भावनात्मक मुद्दा रहा है. इस मामले में पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगे थे. पुलिस पर आरोप लगे थे कि पुलिस ने धरने पर बैठी सिख संगत के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था और कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सबूत और कुछ गवाह जुटाए गए थे. मामले को लेकर यह भी कहा गया कि ये पुलिस की सोची समझी साजिश थी जिसमें जांच दल ने किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नहीं किया, बल्कि झूठे मामले के कथित साजिशकर्ताओं को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. वहीं आपको बता दें कि कोटकपूरा गोलीकांड में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी.


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