Punjab Latest News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 19 नवंबर को बलवंत सिंह राजोआना को उसके भाई कुलवंत सिंह राजोआना की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए पैरोल (फरलो) पर जाने की इजाजत दी है. दरअसल, कुलवंत सिंह राजोआना 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था. इस मामले में अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. वह मौत की सजा के तहत जेल में है. 
 
पंजाब हाई कोर्ट से भाई कुलवंत सिंह राजोआना की अंतिम अरदास शामिल होने का आदेश मिलने के बाद पटियाला की सेंट्रल जेल से बुधवार की सुबह पुलिस उसे लेकर रवाना हुई. राजोआना को तीन घंटे के लिए भाई के भोज में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है.






पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी मिली थी पैरोल 


बलवंत सिंह राजोआना को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (19 November) की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए पैरोल दी है. दरअसल, पटियाला जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआना  के बड़े भाई कुलवंत सिंह राजोआना का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था. आज उनका अंतिम अरदास है. भोग कार्यक्रम लुधियाना स्थित बलवंत सिंह राजोआना के पैतृक गांव राजोआना कलां के गुरुद्वारा मंजी साहिब में होगा.


भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बलवंत सिंह राजोआना ने पैरोल के लिए जाब और हरियाणा हाई कोर्ट  में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजोआना को पुलिस हिरासत के साथ तीन घंटे की पैरोल दी है. पुलिस हिरासत में उसे लुधियाना स्थित उसके गांव ले जाया जाएगा. इससे पहले साल 2022 में पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजोआना को 1 घंटे की पैरोल मिली थी.


बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता स्व. बेअंत सिंह की हत्या हुई थी. उनकी हत्या के आरोप में दोषी करार बलवंत सिंह राजोआना अदालत ने दोषी करार दिया था. साल 2009 में अदालत ने बलवंत सिंह राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी. बलवंत सिंह राजोआना पंजाब पुलिस का एक पूर्व कॉन्स्टेबल था. इस हत्याकांड में 17 लोग मारे गए थे. 


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