Chandigarh News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (ACB) को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने हरियाणा में मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन के करोड़ो रुपए के वितरित करने के मामले में सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने जांच में देरी की वजह से एसीबी को फटकार लगाते हुए जांच में देरी का कारण पूछा है. वहीं एसीबी को आदेश दिया है कि मृतकों को योग्य बताकर पेंशन देने की सिफारिश करने वाले पार्षदों और जिम्मेदार अफसरों के नाम भी उन्हें जल्द सौंपे जाए. 


मृतकों के नाम पर पेंशन वितरण घोटाला
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एसीबी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अगली सुनवाई तक उसको ये जानकारियां नहीं दी गई तो वो केस सीबीआई को सौंप देंगे. सामाजिक कार्यकर्ता राकेश बैंस ने एडवोकेट प्रदीप रापडिया के माध्यम हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में बताया गया है कि सरपंचों और नगर पालिका के पार्षदों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ा घोटाला किया है. इन लोगों ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए सरकार को करोड़ों रुपए का चुना लगाते हुए मृतकों के नाम पर पेंशन वितरण कर घोटाला किया है. 


‘दोष सिद्ध होने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई’
हाईकोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों पर दोष सिद्ध होने के बावजूद उनपर कार्रवाई नहीं की जा रही. जिसकी वजह से उन्हें एसीबी से कोई उम्मीद नहीं है इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए. याचिका में हाईकोर्ट को कुरुक्षेत्र जिले का उदाहरण देते हुए बताया गया कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2017 के बीच पेंशन वितरण में घोटाला हुआ है. कुरुक्षेत्र में 14000 अपात्र लोगों को पेंशन दी गई थी. याचिका में यह भी कहा गया है कि कुरुक्षेत्र जिला उपायुक्त की रिपोर्ट से भी साफ जाहिर होता है कि बड़ा घोटाला हुआ है. जिसमें समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल थे. 


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