प्रेम विवाह करने वालों लोगों की जान माल की सुरक्षा की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने कहा कि परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को सुरक्षा मांगने की शिकायत देने पर पहली मदद कितने समय में मिलेगी. जस्टिस अवनीश झिंगन ने कहा कि इस तरह की शिकायत को लेकर कितने समय में मदद मिलेगी इस पर जवाब दिया जाए.
प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा और पंजाब से आने वाले जोड़ों को चंडीगढ़ प्रशासन प्रोटेक्शन होम की सुविधा दे रहा है. इन मामलों में चंडीगढ़ के नजदीकी शहर पंजाब का मोहाली और हरियाणा में पंचकूला का प्रशासन भी सहयोग करें. वहीं कोर्ट में पंजाब की तरफ से बताया गया कि 14 जिलों में शेल्टर होम बनाने की जगह की पहचान कर ली गई है. हाई कोर्ट में बताया गया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान हुई सुनवाई में लगभग 70 फीसदी केस परिवार की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह करने वालों की सुरक्षा मांगने के थे.
वहीं हाई कोर्ट में बताया गया कि चंडीगढ़ सेक्टर 19 में प्रोटेक्शन हाउस तैयार किया गया है. इसमें सुरक्षा मांगने वाले जोड़ों को 10 दिन तक रहना और खाना फ्री दिया जाएगा. इसके बाद अगर वह वहां रहते हैं तो उन्हें 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से रहने का देना होगा और प्रति व्यक्ति के खाने के 125 रुपये देने होंगे. इसके साथ ही ऐसे जोड़ों के लिए कानूनी सुविधा के लिए 5 वकीलों का एक पैनल बनया गया है.