Punjab Labour Working Hours: पंजाब में लेबर से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकेंगे फैक्ट्री मालिक, सरकार का फरमान जारी
Labour Working Hours In Punjab: पंजाब सरकार के फरमान के अनुसार अब कोई भी संस्था, कंपनी, फैक्ट्री श्रमिकों से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती है. सरकार ने अपने पहले आदेश में संशोधन किया है.
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Punjab News: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने वर्करों में हित में बड़ा फैसला लिया है. पंजाब में लेबर के काम करने के घंटे को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही पंजाब सरकार ने अपने पिछले आदेश में संशोधन भी किया है. दरअसल, बीते दिनों पंजाब सरकार की तरफ से जारी किए लेटर में लेबर के वर्किंग आवर्स 12 घंटे बताया गया था. इसमें अब संशोधन कर उसे 8 घंटे कर दिया है. पंजाब सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया है कि पिछले दिनों वर्किंग आवर्स को गलत व्याख्या हो गई थी.
पंजाब सरकार की तरफ से जारी संशोधित लेटर में कहा गया है कि इससे पहले जारी किए पत्र में एक कार्य दिवस के दौरान श्रमिकों से 12 घंटे काम कराए जाने के बारे में लिखा था, जो गलत है. अगर कोई लेबर 8 घंटे से ज्यादा काम करना चाहती है तो ये अब उसकी मर्जी पर निर्भर है. मालिक श्रमिक से जबरदस्ती 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता. सरकार के इस नए फरमान के बाद अब मालिक श्रमिकों पर दवाब नहीं बना सकते.
8 घंटे से ज्यादा काम का देना होगा ओवरटाइम
पंजाब के श्रमिक विभाग की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि श्रमिकों को वर्किंग आवर्स सिर्फ 8 घंटे ही रहेंगे लेकिन इसके बाद कोई संस्था, कंपनी, फैक्ट्री श्रमिकों से 8 घंटे से ज्यादा काम करवाती है तो इसके लिए श्रमिकों को ओवरटाइम के पैसे देने होंगे. इसके साथ ही अगर कोई कोई संस्था, कंपनी, फैक्ट्री मालिक एक श्रमिक से एक दिन में आठ घंटे से ज्यादा और एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करवाता है तो उसे श्रमिक को दैनिक वेतन दोगुना भुगतान करना पड़ेगा.
इसके अलावा श्रमिकों के लिए भी कहा गया है कि वो 7 दिन से ज्यादा लगातार ओवर टाइम नहीं कर सकेंगे. ओवरटाइम को लगाकर श्रमिक के काम करने के घंटे एक सप्ताह में 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए.
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