Punjab Politics: ‘अपने कर्म सुधार लेने चाहिए’, पंजाब गवर्नर पर SC की टिप्पणी को लेकर मंत्री कुलदीप धालीवाल का बयान
Punjab Governor Vs Government: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब राज्यपाल की ओर से विधानसभा सत्र को अवैध ठहराए जाने को लेकर सुनवाई की गई. इस मामले में कोर्ट ने राज्यपाल की शक्ति पर भी सवाल खड़ा किया है.
Punjab News: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) और मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के बीच लंबे समय से खींचतान चलती आई है. पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) में पास बिलों पर राज्यपाल के सिग्नेचर ना करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को सुनवाई की गई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्यपाल को कहा गया कि आप आग से खेल रहे है. विधानसभा में पास बिलों को रोका नहीं जाना चाहिए. क्योंकि लोकतंत्र सही मायने में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों से चलता है. हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप धालीवाल का भी बयान सामने आया है.
मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया गवर्नर साहब के खिलाफ, मुझे लगता है कि अब उनको गवर्नर के मानयोग्य संवैधानिक पद की लाज के लिए अपने कर्म सुधार लेने चाहिए. SC ने 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था. कोर्ट ने कहा - राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लम्बित बिल पर फैसला लें. विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से संदेह जताना सही नहीं है. विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है. लिहाजा सत्र को राज्यपाल द्वारा गैरकानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है.
ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
— Kuldeep Dhaliwal (@KuldeepSinghAAP) November 10, 2023 [/tw]
- SC ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
- ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ… pic.twitter.com/IBjOI5ffbZ
SC ने राज्यपाल की शक्तियों पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्यपाल की शक्तियों पर भी सवाल खड़े किए उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र को किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है. इसके अलावा कोर्ट की तरफ से कहा गया कि विधानसभा में पारित विधेयकों पर सहमति देने के लिए राज्यपाल की शक्तियों को लेकर भी एक संक्षिप्त आदेश पारित किया जाएगा. आपको बता दें कि 19 और जून को पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र बुलाया गया था. राज्यपाल ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर इस सत्र को अवैध करार दिया था. जिसके बाद पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान शुरू हो गई थी.
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