Punjab News: पंजाब में बढ़ते कोरोना मामलो को देखते हुए लगी कई पाबंदियां, जानें क्या रहेगा बंद और क्या खुला
पंजाब ने कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
Night Curfew In Punjab: देशभर में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में पंजाब ने कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाहॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. साथ ही राज्य में बसें आधी क्षमता के साथ चलाई जाएंगी.
ये गतिविधियां भी रहेंगी बंद
- सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे. हालांकि राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के साथ-साथ राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकेंगे, लेकिन दर्शक नहीं होंगे.
- सरकारी और निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों, उद्योगों आदि में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी.
- कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा. शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा, वहीं इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी.
- स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी. कोचिंग संस्थान आदि भी बंद रहेंगे, यहां भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी. वहीं मेडिकल और नर्सिंग कालेज सामान्य रूप से काम करेंगे.
पंजाब के कोरोना केस में 145 प्रतिशत का उछाल
बता दें कि मंगलवार को पंजाब में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया है. यहां कोरोना संक्रमण के 1027 नए मामले सामने आए हैं, वही बता दें कि सोमवार को यह आंकड़ा 419 था. इसी को देखते हुए अब राज्य सरकार हरकत में आ गई है और नई पाबंदियों का एलान किया है.
यह भी पढ़ें-
Punjab Election: सुखबीर बादल की चरणजीत चन्नी को चेतावनी, सत्ता में आने पर इसलिए करेंगे कार्रवाई