Punjab News: बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर मनीष तिवारी की चरणजीत चन्नी को सलाह- सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार
Punjab News: पंजाब सरकार ने विधानसभा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का विरोध किया है. मनीष तिवारी ने हालांकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है.
Punjab News: बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चन्नी सरकार से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कहा है. पंजाब विधानसभा द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाली केंद्र की अधिसूचना को सर्वसम्मति से खारिजकिया गया है. कांग्रेस नेता ने कहा, "पंजाब सरकार को मेरी सलाह है कि आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 131 के तहत एक मूल मुकदमा दायर किया जाए."
पिछले हफ्ते, तिवारी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, "अब एक महीने के करीब हो गया है, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा पंजाब में बीएसएफ ऑपरेशनल रेमिट को 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है. अब तक पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना को अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती क्यों नहीं दी गई है. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में क्या इसका विरोध केवल सांकेतिकवाद है?"
चन्नी ने अकाली दल को घेरा
मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने गुरुवार को सदन को बताया कि ''यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि शिरोमणि अकाली दल ने श्री आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अलावा सब कुछ राजनीति के संकीर्ण चश्मे के माध्यम से देखा.''
चन्नी ने आगे कहा, "मैंने उनसे कभी भी राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नहीं कहा, जिस पर मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है. मैं भारत सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करता हूं."
सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 केंद्र को समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है. केंद्र सरकार ने पिछले महीने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था जिसका पंजाब में विरोध हो रहा है.
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