Haryana News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाकर जालंधर में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. जिसको लेकर अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को राम रहीम की तरफ से याचिका दाखिल की गई है. जिसमें एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई है. वही इस याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वही आपको बता दें कि 40 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद राम रहीम वापस सुनारियां जेल जा चुका है.
राम रहीम पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप
राम रहीम की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि गुरु रविदास टाइगर फोर्स नामक संगठन के मुखिया की शिकायत पर उनके खिलाफ सात मार्च को धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है. राम रहीम के खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज पर राम रहीम ने विवादित टिप्पणी है जिस वजह से दोनों समुदायों में रोष है. इस शिकायत में राम रहीम के उस वीडियो का भी जिक्र किया गया है, जिसमें वो गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज की कथा सुनाते भी नजर आ रहे है.
राम रहीम की तरफ से याचिका दायर
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में डेरा प्रमुख राम रहीम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि जिस कथा के वीडियो को लेकर उनपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसे केवल राम रहीम द्वारा पढ़ा गया था. वीडियो को पूरा देखने पर ही साफ हो पाएगा कि उसमें कुछ गलत नहीं है. याचिका में एफआईआर को पूरी तरह गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तथ्यों को पूरी तरह तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है.
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