Punjab News: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पुलिस महानिदेशक वीरेश कुमार भावरा (DGP Viresh Kumar Bhawra) को पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (Police Housing Corporation) का अध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं गौरव यादव (Gaurav Yadav) को ही डीजीपी बनाए रखने का ऑर्डर जारी कर दिया है. ये ट्रांसफर ऑर्डर तब जारी हुआ, जब भावरा छुट्टी से वापस लौट रहे थे. वीके भावरा कांग्रेस सरकार (Congress Government) में डीजीपी बनाए गए थे. उनकी नियुक्ति यूपीएससी से आए पैनल के बाद की गई. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बनाए नियमों के मुताबिक यह नियुक्ति 2 साल के लिए हुई थी.


अब राज्य सरकार की तरफ से उनका तबादला किए जाने पर देखने वाली बात है कि यह कितने हद तक सही साबित होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक डीजीपी का तबादला तब तक नहीं हो सकता, जब तक कोई विशेष परिस्थियां ना बनें. इस मामले में अहम बात यह है कि भावरा अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. सूत्रों ने मुताबिक राज्य सरकार को भावरा के तबादले के लिए यूपीएससी की मंजूरी लेनी पड़ सकती है या डीजीपी खुद पद छोड़ सकते हैं. वीके भावरा किसी दूसरे पद को भी स्वीकार कर सकते हैं.


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राज्य सरकार सिर्फ 6 महीने के लिए ही कार्यवाहक डीजीपी कर सकती है नियुक्त


जुलाई से छुट्टी पर चल रहे भावरा को इससे पहले सूबे में बढ़ते अपराध के कारण पंजाब सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही अपनी छुट्टी को आगे बढ़ाया. आपको बता दें कि राज्य सरकार सिर्फ 6 महीने के लिए ही कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर सकती है. इस अवधि के दौरान उसे आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजनी पड़ती है. संघ लोक सेवा आयोग इसके आधार पर तीन आईपीएस अधिकारियों के पैनल का नाम भेजता है, जिनमें से किसी एक को राज्य सरकार डीजीपी के लिए चुनती है.


यूपी सरकार भी कर चुकी है ऐसा


यह पहला मामला नहीं है, जब डीजीपी को उनके 2 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया हो. इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया था. उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में डीजीपी को उनके दो साल के कार्यकाल से पहले ही हटाने का यह दूसरा मामला है.


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