Punjab News: पंजाब सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का एलान किया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हुए पंजाब सरकार कोविड 19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये देगी. 


ओम प्रकाश सोनी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, ''हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहे हैं. जिस भी व्यक्ति की मौत कोविड 19 से हुई है उसके परिवार वाले जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के पास डेथ सर्टिफिकेट जमा करके मुआवजा राशि ले सकते हैं.''


डेथ सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में परिजनों को अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को व्यक्ति की मौत का कारण बताना होगा. इन कमेटियों का गठन पंजाब सरकार ने पहले ही कर दिया था. 


किन्हें मिलेगा मुआवजा


ओम प्रकाश सोनी ने कहा, ''आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर कमेटी को एक्शन लेना होगा. हमने आदेश की वजह से कमेटी 30 दिन के भीतर एक्शन लेने के लिए बाध्य है.''


ओम प्रकाश सोनी ने बताया है कि अगर मृतक के परिजन मौत के कारण से सहमत नहीं हैं तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिजन मुआवजे के हकदार हैं.


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