Sidhu Moose Wala Murder Case: पंजाबी सिंगर और कांग्रेस (Congress) नेता सिद्धू मूसे वाला की हत्या की जांच हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराने के पंजाब सरकार (Punjab Government) के अनुरोध को मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार नहीं किया है. सूत्रों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट प्रशासन ने सरकार से कहा है कि वह अपने एक जज को जांच के लिए नहीं दे सकता है. 


बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 38 जजों के पद खाली हैं. साथ ही लगभग 4.50 लाख मामले पेंडिंग हैं. फिलहाल पंजाब सरकार की तरफ से इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. आपको बता दें कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसे वाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. सिद्धू मूसे वाला के पिता बलकौर सिंह की मांग के बाद पंजाब सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी.


सिद्धू मूसे वाला के परिवार ने देश के गृह मंत्री से की ये मांग


पंजाब के गृह प्रधान सचिव अनुराग वर्मा ने 30 मई को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे गए पत्र में लिखा था, "सरकार इस गंभीर मामले को लेकर बहुत चिंतित है और इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए इसके जड़ तक जाना चाहती है." उन्होंने आगे लिखा था, " मुझे इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज से जांच कराने के लिए सीएम भगवंत मान के अनुरोध को मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है." इस मांग को अब मुख्य न्यायाधीश की तरफ से इंकार कर दिया गया है. दूसरी तरफ सिद्धू मूसे वाला के परिवार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हत्या की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है.


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