Bikram Singh Majithia News: शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब स्थित मोहाली की अदालत से झटका लगा है.  मोहाली की अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया की नियमित जमानत रद्द कर दी है. यह जानकारी शिअद नेता और वकील अर्शदीप कलेर ने दी है. 


मोहाली कोर्ट ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी. पंजाब पुलिस ने अकाली दल के नेता पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.


हाईकोर्ट जाएंगे बिक्रम सिंह मजीठिया
मजीठिया की जमानत अर्जी को मोहाली में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने खारिज कर दिया. पंजाब पुलिस ने पूर्व अकाली मंत्री मजीठिया के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.


जमानत याचिका खारिज होने के बाद शिअद नेता के वकील अर्शदीप कलेर ने कहा कि जमानत के लिए वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेंगे.  गुरुवार को ही बिक्रम सिंह मजीठिया ने मोहाली की कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 8 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.


सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी गिरफ्तारी पर रोक
बीते दिनों एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को राज्य के पूर्व मंत्री को मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें.


बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पिछले साल 20 दिसंबर को NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद मजीठिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब विधानसभा चुनाव में अमृतसर पूर्व क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. उनके खिलाफ कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी की नेता जीव जोत चुनाव लड़ रही हैं.


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