Punjab News: पंजाब सरकार अब शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. वहीं व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करनी होगी या फिर एक यूनिट ब्लड दान करना होगा. वहीं ट्रैफिक नियम चोड़ने वालों को जुर्माना भी भरना होगा.
दरअसल भगवंत मान सरकार ने प्रदेश में यातायत नियमों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसे एक रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा. इसके बाद परिवहन प्राधिकरण से सर्टिफिकेट भी लेना होगा. इतना ही नहीं कम से कम 20 स्कूली स्टूडेंट्स को दो घंटे तक यातायात के नियम सिखाने होंगे.
पंजाब में नए ट्रैफिक नियम के बाद अब ओवरस्पीड में गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. वही कई बार इस नियम का उल्लघंन करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा. वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने पर या फिर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर दूसरी बार इस नियम का उल्लंघन किया तो जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी. ओवरलोडेड वाहनों पर पहली बार 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार दोगुना जुर्माना भरना होगा.