पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 18 ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ FIR, सोशल मीडिया पर डालते थे फेक ऐड
Punjab News: पंजाब पुलिस ने 18 अवैध ट्रैवल एजेंसियों पर सोशल मीडिया पर नौकरियों का फर्जी प्रचार कर धोखाधड़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज की है. अब तक कुल 43 एजेंसियों पर मुकदमा चल रहा है.
Punjab News: पंजाब पुलिस ने अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है. 18 ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. एजेंसी ने सोशल मीडिया पर विदेश में नौकरियों के फर्जी विज्ञापन पोस्ट कर लोगों से धोखाधड़ी की. अब तक कुल 43 ट्रैवल एजेंसियों ने मुकदमा दायर किया है.
पंजाब पुलिस ने रविवार (13 अक्टूबर) को कहा कि उसने सोशल मीडिया पर अवैध रूप से रोजगार के अवसरों का विज्ञापन करने के लिए 18 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा थी. यह घटनाक्रम अगस्त की शुरुआत में 25 ऐसी अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ कम से कम 20 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किए जाने के तुरंत बाद हुआ है.
During my Sangrur visit held a comprehensive review meeting with GOs & SHOs of @PatialaRange, along with DIG Patiala Range and SSPs of #Sangrur, #Patiala, #Barnala and #Malerkotla , prioritizing our fight against drug trafficking and street crime. @PunjabPoliceInd is completely… pic.twitter.com/IjqdA5sHgf
— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 13, 2024
विदेशों में नौकरियों का कर रही थीं विज्ञापन
अब तक दर्ज की गई अवैध ट्रैवल एजेंसियों की संख्या 43 तक पहुंच गई है. विदेश मंत्रालय के तहत प्रवासियों के संरक्षक ने ऐसी बेईमान ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन देने पर रेड फ्लैग किया था. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एनआरआई मामले) प्रवीण के सिन्हा ने कहा कि ये बेईमान ट्रैवल एजेंसियां अपेक्षित लाइसेंस और अनुमति के बिना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशों में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं.
DGP ने नागरिकों से किया यह आग्रह
सिन्हा ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सावधानी बरतें और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे सौंपने से पहले उनकी साख की जांच करें. केवल उन्हीं एजेंसियों को नियुक्त करें जिनके पास उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस हो और हमेशा उक्त अधिनियम के तहत जारी एजेंसी का लाइसेंस मांगें. उन्होंने कहा कि ट्रैवल एजेंटों को नियुक्त करते समय सत्यापन करें और फिर भरोसा करें, यही काम करने का सिद्धांत होना चाहिए.
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